
ट्रेनी डॉक्टर दुष्कर्म मामले में आरोपी संजय रॉय को उम्रकैद की सजा सुनाई गई। संजय रॉय को भारतीय न्याय संहिता की धारा 64 (दुष्कर्म) 66 (दुष्कर्म के बाद मौत) व 103 (1) (हत्या) के तहत दोषी ठहराया गया है। नौ अगस्त 2024 को अस्पताल के सेमिनार हाल से महिला डाक्टर का शव बरामद हुआ था। मामले में 51 लोगों का बयान दर्ज किया गया।
HighLights
- पिछले साल नौ अगस्त को आरजी कर अस्पताल के सेमिनार हाल से मिला था महिला डाक्टर का शव
- सीबीआइ कर रही थी मामले की जांच, मामले में 51 लोगों का दर्ज किया गया था बयान
राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता : कोलकाता के सरकारी आरजी कर मेडिकल कालेज व अस्पताल में प्रशिक्षु महिला डाक्टर से दरिंदगी मामले में सियालदह कोर्ट ने सोमवार को दोषी सिविक वालंटियर संजय राय को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश अनिर्बाण दास ने यह फैसला सुनाया।
गत शनिवार को संजय को भारतीय न्याय संहिता की धारा 64 (दुष्कर्म), 66 (दुष्कर्म के बाद मौत) व 103 (1) (हत्या) के तहत दोषी ठहराया गया था। सीबीआइ इस मामले की जांच कर रही थी। पिछले साल नौ अगस्त को अस्पताल के सेमिनार हाल से महिला डाक्टर का शव बरामद हुआ था। घटना के अगले दिन संजय को गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में 51 लोगों का बयान दर्ज किया गया।