डिजिटल डेस्क/पीटीआई, नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले अंतरिम जमानत की मांग करने वाली ताहिर हुसैन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने खंडित फैसला सुनाया। एक न्यायाधीश ने जमानत दे दी, जबकि दूसरे न्यायाधीश ने उसकी याचिका खारिज कर दी।

ताहिर हुसैन की याचिका पर आया खंडित फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को पूर्व पार्षद और दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन द्वारा विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत की मांग वाली याचिका पर खंडित फैसला सुनाया। यानी पीठ के दोनों न्यायमूर्ति ने अलग-अलग फैसला सुनाया है।

याचिका को इसलिए किया खारिज

न्यायमूर्ति पंकज मिथल ने हुसैन की याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि कोई मामला नहीं बनता, जबकि न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह ने कहा कि उन्हें अंतरिम जमानत पर रिहा किया जा सकता है।