
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले अंतरिम जमानत की मांग करने वाली ताहिर हुसैन की याचिका पर खंडित फैसला सुनाया। एक न्यायाधीश ने जमानत दे दी जबकि दूसरे न्यायाधीश ने उसकी याचिका खारिज कर दी। इस मुद्दे पर फैसला करने के लिए नई पीठ के गठन के लिए मामला मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना के समक्ष रखा जाएगा। आगे विस्तार से पढ़िए पूरा मामला।
HighLights
- ताहिर हुसैन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का खंडित फैसला।
- एक जज ने जमानत दी, दूसरे न्यायाधीश ने याचिका खारिज की।
- 24 फरवरी, 2020 को उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हिंसा भड़क उठी थी।
डिजिटल डेस्क/पीटीआई, नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले अंतरिम जमानत की मांग करने वाली ताहिर हुसैन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने खंडित फैसला सुनाया। एक न्यायाधीश ने जमानत दे दी, जबकि दूसरे न्यायाधीश ने उसकी याचिका खारिज कर दी।
ताहिर हुसैन की याचिका पर आया खंडित फैसला
याचिका को इसलिए किया खारिज
न्यायमूर्ति पंकज मिथल ने हुसैन की याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि कोई मामला नहीं बनता, जबकि न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह ने कहा कि उन्हें अंतरिम जमानत पर रिहा किया जा सकता है।