
मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना हरियाणा सरकार की एक पहल है जो समाज के सभी वर्गों की बेटियों और दिव्यांगजनों की शादी में आर्थिक सहयोग प्रदान करती है। इस योजना के तहत अनुसूचित जाति विमुक्त जाति टपरीवास जाति पिछड़े वर्ग सामान्य वर्ग विधवा अनाथ तलाकशुदा बेसहारा महिलाओं और उनके बच्चों की बेटियों की शादी के लिए अनुदान राशि प्रदान की जाती है।
HighLights
- हरियाणा में बेटियों के विवाह के लिए मिलेगा प्रोत्साहन राशि
- 41 हजार से लेकर 71 हजार तक दिया जा रहा प्रोत्साहन राशि
- योजना का लाभा लेने के लिए शादी के 6 महीने के अंदर करना होगा रजिस्ट्रेशन
जागरण संवाददाता, यमुनानगर। सरकार द्वारा समाज के सभी वर्गों की बेटियों और दिव्यांगजन की शादी में आर्थिक सहयोग प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना संचालित की जा रही है।
71 हजार रुपये तक प्रदान की जारी है अनुदान राशि
डीसी कैप्टन मनोज कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना समाज में समानता और सशक्तिकरण का प्रतीक है। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को सहायता प्रदान करना और बेटियों की शादी में आर्थिक चिंताओं को कम करना है।