
कल यानी 27 सितंबर को DUSU चुनाव के नतीजों की घोषणा होने वाली थी मगर उससे एक दिन पहले यानी आज दिल्ली हाईकोर्ट ने उसपर रोक लगा दी है। आइए आपको बताते हैं कि कोर्ट ने इस मामले को लेकर क्या कहा।
दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ के चुनाव के नतीजों से एक दिन पहले इससे जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। चुनाव के नतीजों की घोषणा होने से ठीक एक दिन पहले ही दिल्ली हाईकोर्ट ने उसपर रोक लगा दी है। चुनाव के लिए दीवारों पर लगाए गए पोस्टर, होर्डिंग और पैम्फलेट को लेकर वोटों की गिनती पर रोक लगा दी है। इतना ही नहीं छात्रों को अनुशासित करने में विफल होने पर कोर्ट ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के अधिकारियों की भी फटकार लगाई है। आइए आपको विस्तार से इस खबर की जानकारी देते हैं।
DUSU चुनाव के वोटों की गिनती पर लगाई रोक
दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के लिए हुए चुनावों के वोटों की गिनती कल यानी 27 सितंबर 2024 को होने वाली थी। लेकिन अब ये गिनती कल नहीं हो पाएगी क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट ने इसपर रोक लगा दी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने DUSU चुनाव में दखल करते हुए इसे रोक दिया है। कोर्ट ने कहा, ‘जब तक सभी उम्मीदवार दीवारों पर लगाए गए पोस्टर, पैम्फलेट और होर्डिंग को हटा नहीं लेते हैं, तब तक चुनाव के परिणामों की घोषणा नहीं होगी।’ कोर्ट ने आगे कहा, दिल्ली विश्वविद्यालय MCD और DMRC के खर्चों का भुगतान करेगा जो उम्मीदवारों के पोस्ट को हटाने में खर्च हुआ है और इसकी भरपाई DU उम्मीदवारों से करेगा। आपको बता दें कि वोटों की गिनती अब तब तक नहीं होगी जब तक कोर्ट इसकी इजाजत नहीं देता है।
कोर्ट ने DU अधिकारियों की लगाई फटकार
कोर्ट ने वोटों की गिनती पर रोक लगाने के अलावा DU अधिकारियों की भी फटकार लगाई। अधिकारियों की फटकार लगाते हुए कोर्ट ने कहा, ‘नियमों के उल्लंघन से निपटने के लिए एक प्रणाली स्थापित करने में DU विफल रही। DU के अधिकारियों ने मानकों को गिरने क्यों दिया और इसे रोकने के लिए कदम क्यों नहीं उठाए?’ कोर्ट ने आगे कहा, अगर विश्वविद्यालय अपने छात्रों को अनुशासित नहीं करेगा तो कौन करेगा। आपके पास सारी शक्तियां हैं। आप छात्रों को निष्कासित या फिर अयोग्य घोषित कर सकते हैं लेकिन आपसे 21 उम्मीदवार नहीं संभाले गए। आप लाखों छात्रों को कैसे संभालेंगे।