
भागलपुर में 36 साल से मालखाने में बंद भगवान राधा-कृष्ण और सत्यनारायण की मूर्तियों को रिहा करने में देरी पर कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। एसएसपी को आदेश दिया गया है कि अगर मूर्तियों को मुक्त करने संबंधी रिपोर्ट नहीं सौंपी गई तो उनके खिलाफ अवमानना का केस चलेगा। कोर्ट ने अधिवक्ता संदीप झा की अर्जी पर सुनवाई बाद उक्त आदेश जारी किया है।
HighLights
- जांच रिपोर्ट नहीं सौंपे जाने से तल्ख न्यायिक दंडाधिकारी राहुल कुमार ने एक जुलाई 2024 तक रिपोर्ट सौंपने का दिया था आदेश
- मालखाने की चाबी, मालखाना का प्रभार किन-किन पुलिस पदाधिकारियों के जिम्मे रहा और मूर्तियों के संबंध में देनी थी रिपोर्ट
जागरण संवाददाता, भागलपुर। टोडरमल दिलखुश राय दल्लू बाबू धर्मशाला से भगवान राधा-कृष्ण और सत्यनारायण की चोरी की गई चार मूर्तियों की मालखाने से रिहाई संबंधी रिपोर्ट नहीं सौंपने पर सारी जिम्मेदारी एसएसपी की होगी।
न्यायिक दंडाधिकारी राहुल दत्ता की अदालत ने स्पष्ट आदेश दिया है कि यदि न्यायालय में अब मूर्तियों को मुक्त करने संबंधी रिपोर्ट नहीं सौंपी तो उसका जिम्मेदार एसएसपी, भागलपुर को मानते हुए न्यायालय की अवमानना का केस चलाया जाएगा।