
तिरुवनंतपुरम की एक स्थानीय अदालत ने 24 वर्षीय ग्रीष्मा को अपने प्रेमी शेरोन राज की हत्या के लिए फांसी की सजा सुनाई है। मिली जानकारी के अनुसार ग्रीष्मा ने अपने प्रेमी को 14 अक्टूबर 2022 को आयुर्वेदिक दवा में जहरीले रसायन मिला कर दिया था। जिसके बाद शेरोन 11 दिन तक अस्पताल में भर्ती था और उसकी मौत हो गई थी।
HighLights
- प्रेमिका ने प्रेमी को दिया था जहर
- साल 2022 का है मामला
- केरल की अदालत ने दी सुनाई फांसी की सजा
आईएएनएस, तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम की एक स्थानीय अदालत ने 24 वर्षीय ग्रीष्मा को अपने प्रेमी शेरोन राज की हत्या के लिए फांसी की सजा सुनाई है। मिली जानकारी के अनुसार, ग्रीष्मा ने अपने प्रेमी को 14 अक्टूबर, 2022 को आयुर्वेदिक दवा में जहरीले रसायन मिला कर देने के लिए सजा सुनाई गई है। इस घटना में शेरोन की मौत हो गई थी।
जब सजा सुनाई जा रही थी, ग्रीष्मा निश्चल खड़ी रही, लेकिन अदालत कक्ष में उपस्थित शैरोन के माता-पिता फूट-फूट कर रोने लगे।
अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि अपराध जघन्य था और दोषी को किसी भी तरह की नरमी नहीं मिलनी चाहिए। हालाँकि मामले में कोई चश्मदीद गवाह नहीं था, लेकिन अदालत ने निर्दोष जांच करने के लिए पुलिस जांच दल की प्रशंसा की।
अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि अपराध जघन्य था और दोषी को किसी भी तरह की नरमी नहीं मिलनी चाहिए। हालाँकि मामले में कोई चश्मदीद गवाह नहीं था, लेकिन अदालत ने निर्दोष जांच करने के लिए पुलिस जांच दल की प्रशंसा की।