
जमीन के बदले नौकरी घोटाले (Land for jobs) में राजद अध्यक्ष लालू यादव के खिलाफ केस चलाने की मंजूरी सीबीआई (CBI) को मिल गई है। लेकिन सवाल ये है कि लैंड फॉर जॉब मामले की जांच पहले से ही सीबीआई कर रही है। ऐसे में सीबीआई को केंद्र सरकार से लालू यादव के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति क्यों लेनी पड़ी।
HighLights
- जमीन के बदले नौकरी घोटाले में लालू पर केस चलाने की मंजूरी मिली।
- 30 अन्य आरोपितों के खिलाफ अभियोजन मंजूरी का इंतजार।
- सीबीआई ने 15 दिन का मांगा समय, 15 अक्टूबर को सुनवाई।
- क्या अब और बढ़ेगी लालू यादव की मुश्किलें?
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली: जमीन के बदले रेलवे में नौकरी घोटाले में सीबीआइ ने राउज एवेन्यू स्थित विशेष न्यायाधीश की अदालत को बताया कि भ्रष्टाचार के मामले में पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव के खिलाफ मुकदमा चलाने की अपेक्षित मंजूरी प्राप्त कर ली गई है।
अनुमति पत्र दाखिल करते हुए जांच एजेंसी ने अदालत को बताया कि मामले में करीब 30 अन्य आरोपित भी हैं, जिनके लिए अभियोजन मंजूरी की प्रतीक्षा की जा रही है। इसके लिए 15 दिन का समय और दिया जाए।विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने की अदालत ने सीबीआइ को अन्य आरोपितों पर मुकदमा चलाने के लिए मंजूरी प्राप्त करने की प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया। इसके साथ ही मामले की अगली सुनवाई 15 अक्टूबर को तय की गई।