
गोंडा। मिलावटी शराब बनाने और बिक्री के अवैध कारोबार के मामले में संदेह से परे साक्ष्य के अभाव में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने एक महिला समेत दो आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार मनकापुर कोतवाली पुलिस ने पांच सितंबर 2022 को क्षेत्र के ग्राम करोंदी में छापेमारी कर एक मकान में बिक्री के लिए मिलावटी जहरीली शराब बनाते हुए उसी गांव की रहने वाली महिला विद्या और मनीराम को पकड़ा था। पुलिस टीम ने मौके से यूरिया, नौसादर, लहन, बर्तन व 15 लीटर कच्ची शराब बरामद की। पुलिस ने आबकारी अधिनियम व भारतीय दंड संहिता के तहत केस दर्ज कर विवेचना की और अपराध का पुख्ता सबूत मिलने पर आरोपी विद्या और मनीराम के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। लेकिन ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष अपराध का संदेह से परे साक्ष्य न्यायालय में नहीं प्रस्तुत कर सका। मामले की सुनवाई के दौरान पत्रावली में संदेह से परे साक्ष्य न होने के आधार पर अपर जिला एवं न्यायाधीश प्रथम पूजा सिंह ने आरोपी विद्या और मनीराम को दोषमुक्त कर दिया। (संवाद)